यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बेटियों की सामाजिक स्थिति को सुधारने तथा उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत बेटियों को सरकार अलग-अलग 6 किस्तों में कुल ₹25000 प्रदान करती है. कुछ लोग इस योजना को लेकर परेशान हैं. उन्हें सही जानकारी न होने के कारण इस योजना का लाभ उठाने से वंचित हैं. इसी समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने कन्या सुमंगला योजना के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जिससे लोग योजना से जुड़ी अपनी हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकें. इस आलेख में आगे हम आपको कन्या सुमंगला योजना के हेल्पलाइन नंबर क्या है तथा इस योजना की पात्रता, शर्तें आदि के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे –
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना –
हमारे समाज में आज भी कई जगह बेटियों को बेटों की तुलना में कम अधिकार, स्वतंत्रता व अवसर दी जाती है. सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक व पारिवारिक परिस्थितियां लम्बे समय से बेटियों के लिए भेदभावपूर्ण रही है. इस वजह से समाज में आज भी कन्या भ्रूण हत्या, बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच, लैंगिक हिंसा आदि अक्सर देखने को मिलते हैं.
बेटियों के प्रति समाज की इसी नकारात्मक सोच को बदलने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के रूप में एक नई पहल की गई है. इस योजना के तहत सरकार बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कुल छह किस्तों में ₹25,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है.
इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी हम आगे आपको देंगे. साथ ही अगर इस योजना से जुड़ा आपका कोई अन्य सवाल या समस्या है, तो आप विभाग द्वारा जारी कन्या सुमंगला योजना के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं.
नई अपडेट –
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कन्या सुमंगला योजना हेल्पलाइन नंबर –
प्रदेश में कई लोग सुमंगला योजना के बारे में सही जानकारी न होने से परेशान हैं. कुछ लोगों को इसकी पात्रता व शर्तों के बारे में ठीक से पता नहीं है, तो कई लोग आवेदन नहीं कर पा रहे हैं. कुछ लोगों को आवेदन के बाद भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है.
इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या सुमंगला योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर – 18008330100 तथा 18001800300 जारी की गई है. यह एक टॉल फ्री नंबर है, जिसपर कॉल करके आप योजना से जुड़ी अपनी हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं.
जनपद वार हेल्पलाइन नंबर :
महिला कल्याण विभाग द्वारा लोगों की समस्या के त्वरित समाधान हेतु मण्डलवार व जनपदवार परिवीक्षा अधिकारियों के नंबर और ईमेल जारी किए गए हैं. अपने जनपद या मण्डल के परिवीक्षा अधिकारी का हेल्पलाइन नंबर प्राप्त करने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें :
मण्डलीय उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारियों एवं जिला परिवीक्षा अधिकारियों के नाम व दूरभाष नंबर – Click Here
- आगरा मण्डल (आगरा, मैनपुरी, मथुरा, फिरोजाबाद)
- अलीगढ़ मण्डल (अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस)
- आजमगढ़ मण्डल (आजमगढ़, मऊ, बलिया)
- प्रयागराज मण्डल (प्रयागराज, कौशांबी, फतेहपुर, प्रतापगढ़)
- कानपुर मण्डल (कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया)
- गोरखपुर मण्डल (गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज)
- चित्रकूट मण्डल (चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, बांदा)
- झांसी मण्डल (झांसी, जालौन, ललितपुर)
- देवी पाटन मण्डल (गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर)
- अयोध्या मण्डल (अयोध्या, अंबेडकरनगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी)
- बरेली मण्डल (बरेली, बदांयू, पीलीभीत, शाहजहांपुर)
- बस्ती मण्डल (बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर)
- मिर्जापुर मण्डल (मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र)
- मुरादाबाद मण्डल (मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, सम्भल)
- मेरठ मण्डल (मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, गौतमबुद्धनगर)
- लखनऊ मण्डल (लखनऊ, हरदोई, खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव)
- वाराणसी मण्डल (वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर)
- सहारनपुर मण्डल (सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली)
सुमंगला योजना के लाभ :
इस योजना के तहत कुल छह श्रेणियों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है :-
- प्रथम श्रेणी – जिन बालिकाओं का जन्म 1 अप्रैल 2019 के बाद हुआ है,उसे एकमुश्त ₹2000 की राशि प्रदान की जाती है.
- द्वितीय श्रेणी – 1 अप्रैल 2018 के बाद जन्मी ऐसी बालिकाएं जिनका एक वर्ष के भीतर संपूर्ण टीकाकरण हो चुका है, उसे एकमुश्त ₹1000 की राशि प्रदान की जाती है.
- तृतीय श्रेणी – चालू शैक्षणिक सत्र में कक्षा एक में प्रवेश लेने पर ₹2000 प्रदान की जाती है.
- चतुर्थ श्रेणी – चालू शैक्षणिक सत्र में छठी कक्षा में प्रवेश लेने पर ₹2000 प्रदान की जाती है.
- पंचम श्रेणी – चालू शैक्षणिक सत्र में नौवीं कक्षा में प्रवेश लेने पर ₹3000 प्रदान की जाती है.
- षष्ठम् श्रेणी – 10वीं/12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक या न्यूनतम दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर एकमुश्त ₹5000 की राशि प्रदान की जाती है.
कन्या सुमंगला योजना की पात्रता एवं शर्तें :
- बालिका का परिवार उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी हो.
- परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख रूपए से अधिक न हो.
- एक परिवार में केवल दो बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा.
- दूसरी संतान के रूप में जुड़वां बेटियां पैदा हों,तो तीनों बेटियों को योजना का लाभ दिया जाएगा.
- गोद ली हुई संतान को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा.
Conclusion :
दोस्तों इस आलेख में हमने आपको कन्या सुमंगला योजना के हेल्पलाइन नंबर तथा इसके लाभ, शर्तें आदि के बारे में जानकारी दी. अगर अब भी आपका योजना से जुड़ा कोई सवाल रह गया है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं.
Mera number kho gaya hai jis karn main apni I’d nhi login kar pa raha hu krpiya mujhe koi rasta bataya jaie jishe main apni I’d khol shaku