प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्लेम कैसे करे – स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस

WhatsApp Group Join Now

किसी व्यक्ति के दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी रूप से अपाहिज होने पर उसके आश्रित परिवार को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) की शुरुआत की गई थी.

इस योजना में देश का कोई भी नागरिक मात्र 20 रूपये प्रति वर्ष जमा करके 2 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा का लाभ उठा सकता है. अगर आप भी इस योजना के तहत अपना दुर्घटना बीमा करवाना चाहते हैं, या करवा चुके हैं तो आर्टिकल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

अक्सर लोग बीमा करवा तो लेते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि इसे क्लेम कैसे करना है. इस जानकारी के बिना आप PMSBY का लाभ नहीं ले पाएंगे. इस आर्टिकल में आगे हम आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्लेम कैसे किया जाता है तथा इसके नियम क्या हैं, इन सबके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्लेम की मुख्य बातें –

PMSBY यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पूरे देश में चलने वाली सबसे सस्ती दुर्घटना बीमा योजना है, जिसमें मात्र 20 रूपये प्रति वर्ष जमा करके 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्राप्त होता है। 

इस योजना के तहत 18-70 वर्ष तक की आयु के कोई भी भारतीय नागरिक बीमा करवा सकते हैं। इसमें दो तरह की परिस्थितियों में बीमा क्लेम मिलता है.

  • पहला – दुर्घटना में स्थायी रूप से अपाहिज/अशक्त होने पर 1 लाख रुपए का कवर 
  • दूसरा – मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का कवर

मृत्यु होने की स्थिति में 30 दिनों के अंदर संबंधित बैंक या इंश्योरेंस कंपनी में जाकर बीमा दावा प्रस्तुत करना होता है. इसके बाद 2 लाख की बीमा राशि उसकी नॉमिनी को दी जाती है. नॉमिनी न होने की स्थिति में उसके आश्रित परिवार को क्लेम राशि दी जाती है।

यह भी पढ़ें – पीएफ का पैसा कैसे चेक करें 

अब जाने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्लेम कैसे करे –

यहाँ हमने क्लेम प्रोसेस को स्टेप बाई स्टेप बताया है, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट में पूँछ सकते हैं –

Step 1 – बैंक या इंश्योरेंस कंपनी जाएं

दुर्घटना होने के 30 दिनों के भीतर बीमाधारक के नॉमिनी या परिवार को संबंधित बैंक या इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में जाना होगा. बीमाधारक की मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण-पत्र या स्थायी अशक्तता होने पर अशक्तता का प्रमाण-पत्र अवश्य बनवा लें.

Step 2 – क्लेम फॉर्म डाउनलोड करें

बैंक या इंश्योरेंस कंपनी में संबंधित अधिकारी से मिलकर उन्हें अपनी बात बताएं. इसके बाद वहां आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्लेम फॉर्म मिलेगा. आप चाहें तो क्लेम फॉर्म PMSBY की आधिकारिक वेबसाइट jansuraksha.gov.in पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं. क्लेम फॉर्म डाउनलोड करके के लिए सीधे यहां लिंक पर क्लिक करें – Click Here

Step 3 – आवेदन फार्म भरें और दस्तावेजों को अटैच करें

PMSBY क्लेम फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां अच्छी तरह से भरें तथा जरूरी दस्तावेजों को अटैच करके जमा करें.

मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण-पत्र (Death Certificate) तथा अपाहिज होने की स्थिति में अशक्तता प्रमाण-पत्र (Disability Certificate) अवश्य अटैच करें. इसके बिना किसी भी स्थिति में बीमा क्लेम नहीं मिलेगा.

Step 4 – वेरिफिकेशन या सत्यापन –

PMSBY Claim Form जमा करने के बाद संबंधित अधिकारी द्वारा आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी. जांच में सबकुछ सही पाए जाने पर इसे सत्यापित किया जाएगा.

Step 5 – बीमा क्लेम राशि नामिनी या बीमाधारक को ट्रांसफर

सत्यापन के बाद क्लेम की राशि बीमाधारक (अपाहिज होने पर) या उसकी नॉमिनी(मृत्यु होने पर) के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी.

इस तरह आप काफी आसानी से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का क्लेम फॉर्म भरकर योजना का लाभ उठा सकते हैं.

पीएम सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ी नई अपडेट्स –

  • हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 2 करोड़ से अधिक लोगों ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) का लाभ लिया है।
  • सरकार योजना का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

यह भी पढ़ें – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि कैसे चेक करें?

1 thought on “प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्लेम कैसे करे – स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस”

Leave a Comment