सामजिक न्याय और अधिकारिकता विभाग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (NSFDC) द्वारा “शिक्षा ऋण योजना” चलाई जा रही है. इस योजना के देश में पिछड़े वर्ग ( अनुसूचित जाति ) के उन छात्रों को स्नातक और पेशेवर कोर्स के लिए लोन के तहत सुविधा मुहैया करवाई जाती है जो देश और विदेश में पढाई करना चाहते है. इस योजना के तहत भारत में पढाई के लिए अधिकतम 30 लाख और विदेश में पढाई हेतु अधिकतम 40 लाख का ऋण दिया जाता है या पूरे शुल्क और खर्च का 90% जो भी कम हो, दिया जाता.
शिक्षा ऋण योजना 2024-25
NSFDC द्वारा शिक्षा हेतु ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है. इस वे छात्र योजना का लाभ ले सकते है जो पढाई में पिछड़े है और आगे की पढाई करना चाहते है, ऐसे में वो लोन की सुविधा ले सकते है और अपनी पढाई भारत में और विदेश में पूरी कर सकते है. इसमें ब्याज पर 2-3% तक की ब्याज दर भी वसूली जाती है.
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योजना का नाम | शिक्षा ऋण 2024-25 |
योजना का उद्देश्य | अनुसूचित जाति के छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना ताकि वे पेशेवर तरीके से पढाई कर सके |
पात्रता | इस योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए |
योजना का लाभ | आवेदकों को 30-40 लाख या खर्चे के 90% तक जो भी कम हो, देना |
आवेदन करने की प्रक्रियां | ऑनलाइन |
आवेदन हेतु वेबसाइट | https://www.nsfdc.nic.in/ |
शिक्षा ऋण योजना हेतु पात्रता –
शिक्षा ऋण हेतु आवेदकों के पास यह पात्रता होनी चाहिए –
- आवेदन करने वाले आवेदक अनुसूचित जाति का होना चाहिए.
- आवेदन करने वाले आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए.
- आवेदक को आवेदन केवल NSFDC के माध्यम से ही करना होगा, वो ही मान्य होगा.
- आवेदक को किसी उचित एजेंसी जैसे AICTE, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग आदि द्वारा अनुमोदित किसी भी व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए विधिवत मान्यता प्राप्त/मान्यताप्राप्त संस्थान में प्रवेश प्राप्त होना चाहिए। योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक है.
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शिक्षा ऋण योजना के फायदे –
इस योजना के माध्यम से आवेदकों को कई तरह के फायदे दिए जाते है जैसे –
- इस योजना के माध्यम से आवेदकों को देश में या विदेश में पढ़ने हेतु ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है. देश में पढने पर 30 लाख या कुल खर्चे का 90% जो भी कम हो और विदेश में पढने पर 40 लाख या कुल खर्चे के 90% जो भी कम हो.
- इस योजना के माध्यम के माध्यम से देश-विदेश में पढने वाले छात्रों को मिलने वाले ऋण पर ब्याज दर काफी कम जैसे 2-3% तक ही वसूली जाती है वही यह ब्याज दर महिलाओं के लिए काफी कम है.
- अनुसूचित वर्ग के छात्रों को इस योजना के माध्यम से उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना है ताकि वो भी अपनी पढाई देश-देश में पूरी कर अपने सपनों की उड़ान कर सके.
शिक्षा ऋण पर लगने वाली ब्याज दर –
इस योजना के माध्यम से मिलने वाले ऋण पर काफी कम ब्याज दर वसूला जाता है.
- भारत में पढ़ाई के लिए– छात्र जो देश में ही में पढ़ते है उनके लिए NSFDC SCAs से प्रति वर्ष ब्याज @ 2% तक ब्याज दर वसूल करेगा, जो बदले में, लाभार्थियों से प्रति वर्ष 6% तक शुल्क लेगा. इसी श्रेणी में और महिला लाभार्थियों के मामले में, 0.5% की ब्याज छूट प्रदान की जाती है.
- विदेश में पढ़ाई के लिए– ऐसे छात्र जो विदेश में पढाई करते है उनके लिए NSFDC SCAs से प्रति वर्ष ब्याज @ 3% वसूल करेगा, जो बदले में, लाभार्थियों से प्रति वर्ष 7% शुल्क लेगा. इसी श्रेणी में और महिला लाभार्थियों के मामले में, 0.5% की ब्याज छूट प्रदान की जाती है.
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