Shramik Sulabh Awas Yojana: श्रमिक सुलभ आवास योजना

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श्रमिकों के आवास की समस्या को देखते हुए राजस्थान सरकार ने श्रमिक सुलभ आवास योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत श्रमिकों को आवास बनाने हेतु आवास निर्माण में लागत की 25% ( अधिकतम 1.5 लाख ) तक की आर्थिक सहायता दी जायेगी. इस योजना के माध्यम के तहत आर्थिक सहायता लेकर श्रमिक अपना मकान बना सकते है. इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी हम दे रहे है. 

श्रमिक सुलभ आवास योजना 2024-25 –

श्रमिक सुलभ आवास योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा की गई है. इस योजना के तहत राजस्थान में श्रमिकों को आवास देने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी आवेदन कर सकते है. इस योजना का संचालन राजस्थान श्रमिक कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है. 

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योजना का नाम श्रमिक सुलभ आवास योजना 2024
योजना का संचालन राजस्थान श्रमिक कल्याण विभाग द्वारा
योजना के तहत लाभ 1.50 लाख तक की आर्थिक सहायता
योजना के लाभार्थी राजस्थान के श्रमिक
योजना का फॉर्म डाउनलोड करे फॉर्म डाउनलोड करें
योजना का वेबसाइट https://labour.rajasthan.gov.in/ 

श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत आर्थिक सहायता – 

श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत श्रमिकों को आवास निर्माण पर 25% तक की आर्थिक सहायता दी जाती है जो की अधिकतम 1.50 लाख तक होती है. श्रमिक अगर 5,000,00 रूपये लगाकर अपनी खुद की जमीन पर मकान बनता है तो उसमे 25% तक की राशी राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण के तौर पर दी जाती है. 

श्रमिक सुलभ आवास योजना के तहत आवेदन कैसे करें?

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए ऑफलाइन प्रोसेस है. इस योजना के तहत आवेदकों को इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर योजना से जुड़ा फॉर्म डाउनलोड करना होता है जिसमे दी गई जानकारी को भरना होता है और उस फॉर्म को सम्बंधित ऑफिस जमा करवाना होता है जिसके बाद आपके फॉर्म की जांच होती है और मकान का मौका-मुयायना किया जाता है और सब सही होने पर आर्थिक सहायता की राशि DBT के माध्यम से बैंक खातें में भेज दी जाती है. 

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राजस्थान श्रमिक सुलभ आवास योजना की विशेषताएं और लाभ – 

राजस्थान श्रमिक सुलभ आवास योजना की यह कुछ निम्न विशेषताएं है

  • इस योजना के माध्यम से मजदूर और श्रमिकों को आर्थिक सहायता के तौर पर 1,50,000 रुपयों की आर्थिक सहायता दी जाती है.
  • इस योजना का लाभ केवल श्रमिक और मजदूर वर्गों को ही दिया जाता है. 
  • योजना के तहत मकान निर्माण के दोहरान ही इस राशि का पुनर्भरण कर दिया जाता है. 
  • योजना में आवेदन के दोहरान आवेदकों के पास जरुरी दस्तावेजों का होना जरुरी है जैसे आधार कार्ड, जन आधार, श्रमिक कार्ड और बैंक डायरी इत्यादि. 

राजस्थान श्रमिक सुलभ आवास योजना की पात्रता – 

इस योजना के तहत आवेदकों के पास यह कुछ निम्न पात्रताएं होनी चाहिए. 

  • इस योजना के तहत आवेदन करने वाले श्रमिक, श्रमिक विभाग से रजिस्टर्ड होने चाहिए. 
  • इसके अलावा जिस जमीन पर वो मकान बना रहा है उस मकान पर उसका मालिकाना हक होना चाहिए. 
  • इसके साथ ही श्रमिक की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए और उसके पास या उसके परिवार में किसी के भी पास सरकारी लाभ का पद नही होना चाहिए. 

इस योजना का लाभ लेकर श्रमिक और मजदूर अपना खुद का आशियाना बना सकते है. 

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